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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना

Koderma: आपसी विवाद में हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने सोमवार को आरोपी उज्जवल यादव उर्फ उज्जवल कुमार पिता मनोज कुमार यादव डुमरडीहा, नवलशाही निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2021 का है.
अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया. इस दौरान सभी 18 गवाहों का परीक्षण कराया गया. इसे लेकर मृतक की बहू आरती देवी ने नवलशाही थाना में मामला दर्ज कराया था. आवेदन में कहा था कि 9 मई 2021 को रात्रि में अपने बच्चों के साथ अपने कमरे सोने चली गई थी. वही उसके ससुर वासुदेव महतो अलग कमरे में सोने गए थे. रात में लाइट काटने पर गर्मी के कारण उनकी नींद खुल गई और जब वह उठी तो कुछ तेज तेज आवाज सुनाई दे रहा था. इस कारण वह अपने ससुर के कमरे में देखने गई तो देखी कि वह वहां पर नहीं थे। तब वह बाहर की ओर गई. बाहर जाकर देखी कि उसके ससुर को उज्जवल यादव एवं अंकित यादव मिलकर मार रहे हैं. तब वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी इस पर आसपुर से एक दो महिलाएं वहां आ गई. जिसके बाद वह दोनों उसके ससुर को लेकर अपने घर में चले गए. कुछ देर के बाद उन्हें मारकर मेरे दरवाजे पर फेंक दिया जब वह ससुर को पानी देने गई तो वह मृत अवस्था में थे.

महिला के साथ छेड़छाड़ एवं हमला के आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास

एक महिला के घर में घुसकर गलत नीयत से छेड़छाड़ करने, दुष्कर्म करने का प्रयास करने, असफल रहने पर मारकर घायल करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने आरोपी बद्री राणा (55, पिता कार्तिक राना, आदर्श मोहल्ला कोडरमा) को 326 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 8 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 4 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अदालत ने 341 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई एव जुर्माना लगाया।मामला वर्ष 2020 का है. अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी श्रीमती एंजेलिना वारला ने किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा तय किया और जुर्माना लगाया. मुक्तभोगी महिला ने कोडरमा थाना में आवेदन देकर बद्री राणा पर घर में घुसकर उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ करने, जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास करने एवं उसके विरोध के बाद दुष्कर्म करने में असफल रहने पर, मार कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था और न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी.

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