
Vaishali: जिले के राघोपुर में एक चुनावी सभा के दौरान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और जातीय टिप्पणी करने के मामले में लालू प्रसाद को हाजीपुर कोर्ट से जमानद मिल गई है. 18 अप्रैल को हाजीपुर न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू यादव की पेशी हुई थी. बेल पीटिशन पर सुनवाई करते हुए एडीजे-1 की कोर्ट ने शनिवार लालू यादव को जमानत दे दी है. साल 2015 में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में लालू यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया था. चुनावी सभी के दौरान लालू यादव ने अगड़ी और पिछड़ी जातियों की बात की थी.
इसे भी पढ़ें:बिग बाजार अब रिलायंस का नहीं होगा, आरआइएल और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील रद्द
जिसको लेकर राघोपुर के सर्किल इंस्पेक्टर ने गंगाब्रिज थाने में जातीय टिप्पणी करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज कराया था.
इस मामले में पुलिस ने अक्टूबर 2015 में चार्जशीट दाखिल किया था जिसके बाद 2019 में कोर्ट ने दो जमानती और एक गैर-जमानती धारा में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था. इसी मामले में कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है.
इसे भी पढ़ें:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बदला अपना ठिकाना, 7 सर्कुलर रोड आवास में हुए शिफ्ट




