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न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एसीपी की स्वीकृति में एक साल का विलंब होने पर मिलेगा अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ, संकल्प जारी

Ranchi: राज्य के न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों े के लिए अच्छी खबर है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने शर्तो के साथ न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का प्रावधान किया है. इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है.

जारी आदेश के अनुसार इसके लिए तीन शर्तो को रखा गया है. इसके तहत झारखंड न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एसीपी की स्वीकृति में एक वर्ष से अधिक विलंब की स्थिति में एसीपी के बकाया राशि की निकासी के समय समायोजन के अधीन प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान किया जायेगा.

यह प्रस्तावित लाभ प्रशासनिक कारणों से विलंब की स्थिति में मिलेगा। यदि न्यायिक पदाधिकारी के स्वयं के अयोग्ता के कारण एसीपी में विलंब होता है, तो प्रस्तावित ला•ा अनुमान्य नहीं होगा. वहीं, झारखंड राज्य के न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि एसीपी की देय तिथि से एक वर्ष के बाद पड़ने वाली तिथि को अनुमान्य होेगा.

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