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झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के लिए अब अध्यक्ष की तलाश होगी पूरी

Ranchi: राज्य सरकार झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रांची के अध्यक्ष पद के लिए योग्य कैंडिडेट की तलाश में लग गयी है. इसके लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड ने नियुक्ति विज्ञापन भी जारी कर दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में यह पहल हुई है. विज्ञापन में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) संशोधन नियम, 2023 में निहित प्रावधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा S.L.P. No. 25612/2023 में 7 मार्च 2024 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राँची के अध्यक्ष के रिक्त पद के विरूद्ध पूर्णकालिक नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है.राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक/आवेदिका नियुक्ति की आवश्यक अर्हत्ताएँ आदि से संबंधित विस्तृत विवरणी वेबसाईट www.jharkhand.gov.in Department Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department Recruitment से प्राप्त की जा सकती है. आवेदन की समय-सीमा 30 अप्रैल तक निर्धारित है. आवेदक अपने आवेदन सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, पिन-834004 चतुर्थ तल, कमरा संख्या-448 में डाक द्वारा भेज सकते हैं. सीधे हाथों हाथ आवेदन भी निर्धारित पते पर प्राप्त किये जायेंगे.

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