
Giridih: अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश तृतीय सौमेन्द्र नाथ सिकदर की कोर्ट ने शनिवार को जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई .जिन चार आरोपियों को सजा मिली, उसमें पीरटांड थाना क्षेत्र के पालगंज गांव निवासी बजरंगी सोनार, शंकर सोनार, कैलाश सोनार और सूजीत सोनार है. बीते दिनों दोषी ठहराए जाने के बाद से वह जेल में ही बंद है और अब चारों को आजीवन जेल में ही गुजारना होगा.
शनिवार को अपर लोक अभियोजक सुधीर कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार अंबष्ठ की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को 323/34 में एक साल तो 307/34 में 10-10 साल की सजा सुनाने के साथ 10-10 हजार का जुर्माना लगाया. वहीं हत्या की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 10-10 का जुर्माना बजरंगी सोनाार, शंकर सोनार, कैलाश सोनार और सुजीत सोनार के खिलाफ सुनाई.
बताते चलें कि पालगंज में जमीन विवाद में हुए हत्या का यह मामला साल 2022 का है जहां दो साल पहले गांव के रवीन्द्र वर्मा पर इन चारों आरोपियों विवादित जमीन को लेकर जमकर मारपीट किया था। मारपीट के दौरान जब बचाव में मृतक के बेटे संजय कुमार सोनी और संदीप आएं, तो चारों आरोपियों ने दोनों बेटों के साथ भी जमकर मारपीट किया था। लेकिन रवीन्द्र वर्मा पर धारदार हथियार से चारों ने हमला किया था। जिसमें मौके पर रवीन्द्र वर्मा की मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के बेटे संजय कुमार सोनी ने पीरटांड थाना में चारों के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद जब पुलिस अनुसंधान पूरा की, और चार्जशीट कोर्ट में सौंपी। तो चार्जशीट के आधार पर और अपर लोक अभियोजक के दलीलों पर चारों आरोपियों को आजीवन कारावा की सजा सुनदोषियों




