
Ranchi: सरकार के द्वारा एसपी के ट्रांसफर मामले को लेकर दायर जनहित याचिका को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई.
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हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना
मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए उसे खारिज कर दिया है.
याचिकाकर्ता अरुण कुमार सिंह ने झारखंड सरकार के जरिए एसपी के स्थानांतरण किये जाने को गलत बताते हुए झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.
उन्होंने कहा था कि कोरोना संकट की इस घड़ी में ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए. इसे रद्द किया जाये. अदालत ने इसे सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया.
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सरकार ने किया था 35 आइपीएस का तबादला
कोरोना वायरस की त्रासदी के बीच 28 अप्रैल को एक साथ झारखंड के पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल किये गये थे. भारतीय पुलिस सेवा के 35 आइपीएस अफसरों का एक साथ ट्रांसफर किया गया था.
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