
Ranchi: राज्य में नयी बिजली दरें एक जून से घोषित है. बिल जेनरेट होने के पांच दिन के अंदर बिजली बिल जमा करने से उपभोक्ताओं को तत्काल दो फीसदी की छूट दी जायेगी. झारखंड बिजली वितरण निगम ने भी इस पर अपनी तैयारी कर ली है. निगम के वरीय अधिकारियों की मानें तो ये व्यवस्था एक जून से लागू है. लेकिन जुलाई महीने से उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा. क्योंकि बिलिंग जून से होगी जिसमें नयी व्यवस्था लागू है. अधिकारियों की मानें तो इसके तहत उपभोक्ताओं के कुल बिल की राशि एडजस्ट की जायेगी. सरल शब्दों में कहें तो जून महीने की बिलिंग जुलाई में होगी. अगर उपभोक्ता इस बिल की राशि को बिलिंग के पांच दिनों के अंदर जमा करते है तो उन्हें दो फीसदी तत्काल बिलिंग में छूट दी जायेगी. जो उपभोक्ता जुलाई महीने में बिलिंग के पांच दिनों के अंदर राशि जमा करते है, उन्हें जुलाई महीने के बिल में दो फीसदी राशि कम करके बिल भेजी जायेगी. जिसमें स्वतः राशि कट कर आयेगी.
महीने का लाभ महीने में
अधिकारियों की मानें तो उपभोक्ताओं का इसका लाभ एक महीने की बिलिंग के हिसाब में दिया जायेगा. अगर कोई उपभोक्ता दो तीन या अधिक महीने से बिल नहीं भरते है और इसके बाद आने वाले महीने के बिल में पांच दिनों के अंदर बिल जमा करते है, तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे उपभोक्ता दो फीसदी छूट से वंचित हो जायेंगे. उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ लेने के लिये हर महीने अपडेट बिलिंग रखनी होगी.
जून के पहले लाभ नहीं
निगम की मानें तो जून से ये व्यवस्था लागू हुई है. जून की बिलिंग जुलाई में होगी. ऐसे में जुन के पहले महीने के बिलिंग में ये व्यवस्था लागू नहीं रहेगी. साथ ही अगर कोई उपभोक्ता जून के पहले के बकाया राशि जुलाई में भुगतान करते है और दो फीसदी छूट की मांग करते है तो, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. बता दें निगम के पास लगभग 40 लाख घरेलू उपभोक्ता है. इसमें से 27 लाख उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र के है. जिन्हें इसका लाभ मिलेगा.
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