
Jamshedpur : झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 की कंडिका- अ में प्रावधान है कि स्कूल में फीस समिति का गठन करना है और स्कूल में फीस में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करने हेतु स्कूल फीस समिति से सहमति लेना अनिवार्य है. इसके बावजूद डीएवी एनआईटी प्रबंधन द्वारा बिना स्कूल में फोस समिति का गठन किए सत्र 2021-22 में स्कूल फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है, जो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का उल्लंघन है. जमशेदपुर अभिभावक ये की है है कि डीएवी एनआईटी फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाए साथ ही अधिनियम के आदेश की अवमानना करने के विरुद्ध स्कूल प्रबंधन पर न्यायसम्मत कार्रवाई की जाए. इसके लिए संघ ने सरायकेला डीएसई को एक ज्ञापन सौंपा है.
इसे भी पढ़ें – BIG NEWS : चुनाव आयोग की बड़ी रैलियों पर रोक जारी, 1000 लोगों की सभा को मंजूरी ; देखें नई गाइडलाइन




