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Indian Railways: नुकसान पहुंचाने पर होगी 10 साल की सजा व जुर्माना, अधिसूचना जारी

New Delhi: केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत उत्तर मध्य रेलवे के केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण और मध्य तथा पश्चिम रेलवे की ट्रेन प्रबंधन प्रणाली को संरक्षित घोषित किया है. आईटी अधिनियम के अनुसार, संरक्षित प्रणाली एक कंप्यूटर संसाधन है, जो अक्षम या खराब होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बुरा प्रभाव डाल सकती है.

नए नियम के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जो आईटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, उसे 10 साल तक की कैद हो सकती है. साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, दक्षिण मध्य रेलवे की ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच को भी आईटी अधिनियम के तहत संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है. जरूरत के आधार पर संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए रेलवे किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को नामित करेगा. इसमें रेलवे द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी वेंडर, सलाहकार, नियामक, सरकारी अधिकारी, लेखा परीक्षक और हितधारक को अधिकृत किया जाएगा.

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