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लालपुर के अग्रवाल बंधुओं की हत्या मामले में लोकेश चौधरी समेत तीन दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा

Ranchi: लालपुर निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. तीनों आरोपियों को कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई. जिन 2 अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, उसमें सुनील कुमार उर्फ सुनील सिंह एवं धर्मेंद्र कुमार तिवारी शामिल हैं. इन तीनों लोगों के खिलाफ 20- 20 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने इन तीनों को आईपीसी की धारा 302/34 में उम्रकैद की सजा एवं 10-10 हजार रुपया का जुर्माना, आईपीसी की धारा 201/34 में तीन वर्ष की सजा एवं 5-5 हजार का जुर्माना एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 में पांच साल की सजा एवं 5-5 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.

इससे पूर्व सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. जबकि रविशंकर लाल को कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया था.

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क्या था मामला

बता दे कि लोकेश चौधरी ने लालपुर निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल को अशोक नगर स्थित एक न्यूज़ कार्यालय में 6 मार्च 2019 को बुलाया था. विवाद होने पर उनकी हत्या गोली मार कर की गयी थी. मामले को लेकर अरगोड़ा थाना के प्राथमिकी दर्ज हुई थी. हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश कुमार चौधरी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार रहा और लगभग एक साल बाद 9 मार्च 2020 को उसने कोर्ट में सरेंडर किया था. उसके बाद से ही लोकेश चौधरी समेत अन्य जेल में बंद हैं.

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