
Khunti : शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हिदायत दी है कि बिना बायोमैट्रिक अटेंडेंस के वेतन नहीं मिलेगा. इसके बिना वेतन भुगतान करने पर संबंधित शिक्षा पदाधिकारी दोषी होंगे. इस आदेश के आलोक में खूंटी जिला शिक्षा अधीक्षक ने 13 फरवरी को पत्र जारी कर दिया है. इसकी सूचना जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह निकासी एवं व्यनयन पदाधिकारी को भी दे दी गयी है. जारी आदेश में जिला शिक्षा अधीक्षक ने लिखा है कि विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा E-Vidhya Vahini के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करने की सूचना प्राप्त हो रही है. यह विभागीय आदेश का उल्लंघन है. विभागीय बैठक में भी इस पर काफी नाराजगी व्यक्त की गयी है.
निर्देश दिया गया कि प्रत्येक माह E-Vidhya Vahini के माध्यम से उपस्थिति के दर्ज करने के लिए सभी शिक्षक/ शिक्षकाओं को निर्देशत करें. उपस्थिति के अनुसार ही मासिक वेतन विपत्र का भुगतान करें. किसी भी परिस्थिति में बिना बायोमैट्रिक उपस्थिति के वेतन भुगतान नहीं किया जाये. अन्यथा सारी जवाबदेही संबंधित अधिकारी की होगी.
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