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हाईकोर्ट ने पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की दी अनुमति, पलामू उपायुक्त के आदेश को किया रद्द

Ranchi: पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर धाम सरकार) का कार्यक्रम अब 10 से 15 फरवरी 2024 को होगा. इसकी अनुमति हाईकोर्ट ने दे दी है.बाबा बागेश्वर धाम सरकार के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमंत कथा आयोजन समिति की रिट याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकृत करते हुए पलामू उपायुक्त के द्वारा 10 जनवरी को कार्यक्रम रद्द करने के दिए गए आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया.

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने कहा कि हनुमंत कथा आयोजन समिति बेसिक बुनियादी सुविधाएं यथा श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, एम्बुलेंस, पार्किंग, टॉयलेट व्यवस्था आदि की व्यवस्था खुद करेंगी. बेसिक बुनियादी सुविधाओं से संबंधित एक्शन प्लान को हनुमंत कथा आयोजन समिति द्वारा पलामू उपायुक्त को दिया जाएगा, जिसे पलामू उपायुक्त कंसीडर करेंगे. कोर्ट 10 जनवरी के पलामू उपायुक्त के उस आदेश को अवैध माना, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था का हवाले देते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया था.

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प्रार्थी ने उपायुक्त, पलामू द्वारा कानून व्यवस्था की समस्या बताकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को पुनः रद्द करने के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी. पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि हनुमंत कथा आयोजन समिति ने 3 जनवरी को उपायुक्त, पलामू को बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर डिटेल एक्शन प्लान दिया था. जिसे पलामू उपायुक्त ने कानून व्यवस्था की समस्या बताकर रद्द कर दिया है. प्रस्तावित कार्यक्रम फरवरी 10 से 15 फरवरी 2024 निर्धारित किया गया है. यह कार्यक्रम अब रैयती भूमि पर होगा, इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गई है. कार्यक्रम स्थल ग्राम ओरनार, चैनपुर ब्लॉक, पलामू में निर्धारित है.

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