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अभी जेल की ही रोटी खानी पड़ेगी हरिनारायण राय को,सजा में मुरव्वत नहीं

पूर्व मंत्री की अपील हाई कोर्ट ने की खारिज की

  • सीबीआई कोर्ट के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट ने रखा बरकरार

Ranchi : आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा काट रहे पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की अपील झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. सीबीआई की विशेष अदालत ने वर्ष 2016 में हरिनारायण राय, उनकी पत्नी और भाई को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पांच साल की सजा सुनायी थी. हरिनारायण राय ने सजा को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने सुनवाई के बाद हरिनारायण राय की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है.

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क्या था मामला

पूर्व मंत्री हरिनारायण राय पर मार्च 2005 से 2009 तक की अवधि के दौरान आय से 1,46,25,354 रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप था. मामला प्रकाश में आने के बाद निगरानी (अब एसीबी) में 2009 में मामला दर्ज किया गया था. उनके खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 13(1) (ई) और आईपीसी की धारा 109 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके बाद 17 अगस्त 2009 को हरिनारायण राय ने कोर्ट में सरेंडर किया था. 2010 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गयी. लंबी सुनवाई के बाद 2016 में सीबीआई के कोर्ट ने हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनायी थी.

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