
Jamshedpur : आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को हाईकोर्ट ने डॉक्टर आनंद के खिलाफ थाना कांड संख्या 71/2021 में पुलिस के आगे किसी प्रकार की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने डॉ. आनंद के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने के मामले में सरायकेला-खरसावां जिला पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. निचली अदालत में चल रहे केस में आगे की कार्रवाई पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
डॉक्टर ओपी आनंद ने आपराधिक केस दर्ज करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिकी रद्द करने की गुहार लगायी थी. मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. डॉ आनंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पिंकी आनंद और बचाव पक्ष की ओर से राजेश रंजन व नितेश कुमार ने पक्ष रखा. पिंकी आनंद ने जैकब-ललिता कुमारी के मामले का हवाला देते हुए कहा किस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर पर किसी प्रकार का आपराधिक केस दर्ज करने के पहले प्रारंभिक जांच होनी चाहिए. सरकारी एजेंसी को डॉक्टर को भी पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था. डॉक्टर आनंद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है. इस पर न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने डॉ आनंद के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने के मामले में पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही आगे उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है.




