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शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी पर हाइकोर्ट में सुनवाई 2 फरवरी को

Ranchi : शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 2 फरवरी निर्धारित की है. कोर्ट ने ईडी को मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. ईडी कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. मामले में ईडी ने योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है. योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने का खुलासा ईडी की जांच में हुआ है. मामले में ईडी ने केस 8/ 2023 दर्ज किया है.

बता दें कि 19 अक्टूबर को पूछताछ के क्रम में ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक ईडी ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की थी. इसके बाद उसे जेल भेजा गया था. पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर योगेंद्र तिवारी ने लिया था. ईडी ने योगेंद्र तिवारी और उनके करीबियों के लगभग तीन दर्जन ठिकानों पर बीते 23 अगस्त को छापेमारी की थी. जिसके बाद कई बार समन जारी कर योगेंद्र तिवारी को पूछताछ के लिए ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में बुलाया गया था और उससे पूछताछ की थी.

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