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विश्वविद्यालयों में डेमोस्ट्रेटर की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा कम करने के मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

Ranchi . : राज्य के विश्वविद्यालयो में डेमोस्ट्रेटर की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष से कम करने के खिलाफ दायर ब्रजेश कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद गुप्ता व अन्य की अलग- याचिकायो पर झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. प्रार्थी की ओर

से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने बताया था कि सरकार ने वर्ष 2011 में एक संकल्प लाते हुए विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी डेमोस्ट्रेटर को गैर शैक्षणिक की श्रेणी में डाल दिया, जबकि पूर्व में डेमोस्ट्रेटर शिक्षक की श्रेणी में आते थे. ऐसा करने से उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष के बजाय 60 वर्ष हो गयी. प्रार्थी उक्त संकल्प के लागू होने के पहले से डेमोस्ट्रेटर पद पर कार्यरत हैं. संकल्प प्रार्थियों पर लागू नहीं होता है.  पूर्व में सुनवाई में कोर्ट ने संकल्प इन पर लागू नहीं होने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार डेमोस्ट्रेटर को 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्त कर रही है.

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