
Ranchi: घाघीडीह जेल (जमशेदपुर) में दो कैदियों की मौत मामले में गुरूवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में गृह विभाग के सचिव को उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, लेकिन सचिव के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने अगली तारीख दो मार्च की तय की है. मामले में भोलानाथ पांडेय को अभियुक्त पाया गया था. जो घटना के वक्त घाघीडीह जेल में कार्यरत थे. ऐसे में विभागीय कार्रवाई के बाद भोलानाथ पांडेय को सजा दी गयी.
मामला पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में पहुंचा था. सिंगल बेंच ने सजा को क्वैश कर दिया. फिलहाल मामला हाईकोर्ट की डबल बेंच में है. गुरूवार को मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में हुई. मामले में झारखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार यादव पक्ष रख रहे हैं.




