
Ranchi : 14 मार्च से शुरू होने वाले इंटर की परीक्षा में शामिल होने के लिए मांडर इंटर कॉलेज द्वारा छात्रों को एडमिट कार्ड दिलाने मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने मांडर इंटर कॉलेज पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही जैक और मांडर इंटर कॉलेज को निर्देश दिया है कि वह छात्रों को तुरंत एडमिट कार्ड उपलब्ध कराएं. यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थी इंटर की परीक्षा में शामिल हो सके. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने कोर्ट को बताया मांडर कॉलेज और जैक की गलती से छात्रों को एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है, जबकि 14 मार्च से इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है. इसपर जैक की ओर से कहा गया की उसकी कोई गलती नहीं है, मांडर कॉलेज ने बच्चों का फॉर्म और पैसा नहीं भेजा था. मामले को लेकर हेमा देवी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी , जिसमें कहा गया था कि
झारखंड में इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होनी है. लेकिन मांडर इंटर कॉलेज के द्वारा कुछ छात्रों को अब तक एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है. उनकी ओर से छात्रों को जल्द एडमिट कार्ड उपलब्ध कराने की गुहार कोर्ट से लगाई गई थी ताकि वह परीक्षा में शामिल हो सके.
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