
Ranchi: जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई गड़बड़ी मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को 2 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है. इस पर प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि FIR दर्ज होने के बावजूद अभी तक जांच नहीं हो रही है. जबकि पूर्व की सुनवाई में राज्य के डीजीपी की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया था.
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दाखिल शपथ पत्र में बताया गया है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, अब आगे की जांच की जा रही है. कोर्ट को यह भी बताया गया था कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई गड़बड़ी की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जमशेदपुर एसएसपी को पत्र लिखा गया था. कोर्ट ने मामले में गृह सचिव, डीजीपी, जमशेदपुर एसएसपी को प्रतिवादी बनाया था. बताते चलें कि राजेश जायसवाल की ओर से इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी. प्रार्थी ने जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन की ऑडिट कराने की मांग की थी.




