
Ranchi : कुरैशी पंचायत की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में सुनवाई हुई. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था. जवाब दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेशों को हल्के में ले रही है. पहले भी मामले में सरकार को जुर्माना लगाया जा चुका है. ऐसे में सरकार अदालत के आदेशों का पालन करे. मामला कांके स्लॉटर हाउस से संबधित है.
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जहां नगर निगम की ओर से मीट दुकानदारों को स्लॉटर हाउस में ही मीट कटाने का आदेश दिया गया. यहां मीट कटाने के बाद दुकानदार अपनी दुकानों से मीट बेच सकते हैं.
इसके खिलाफ ही मामले में याचिका दायर की गयी है. जानकारी हो कि हाइकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने आदेश पर रोक लगा दी है. लेकिन मामले की सुनवाई जारी है.
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