1st Lead2nd LeadJharkhandLead NewsMain SliderNEWSRanchiTODAY'S NW TOP NEWSTOP SLIDERTop Story

निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, 21 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Ranchi:  मनी लांड्रिंग मामले में निलंबित IAS अधिकारी और जेल में बंद पूजा सिंघल की ओर से दाखिल जमानत याचिका मामले में ईडी की ओर से बुधवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट से पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिली है.  मामले में अगली सुनवाई 2 दिन बाद यानी 21  अक्टूबर को होगी.

बता दें कि पूर्व में ईडी की ओर से मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया था. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. बता दें कि पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वो जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब साढ़े चार महीने से अधिक बीत गए हैं लेकिन उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद पूजा सिंघल की ओर से हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है.

पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी दाखिल हो चुका है चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे. ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटायी. खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ, उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थी. ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे. 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं.

इसे भी पढ़ें: गोड्डा डीसी की भी बात नहीं सुनते पथ विभाग के इंजीनियर, कई सड़कों की स्थिति खराब

Related Articles

Back to top button