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सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली को हाईकोर्ट ने ठहराया सही, 3 रिट याचिका को भी कोर्ट ने किया स्वीकृत

Ranchi: सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट ने सही ठहराया है. हाईकोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर हुई नियुक्ति को भी नियमित नियुक्ति मानने का निर्देश दिया है, इसके अलावा 3 रिट याचिका को भी कोर्ट ने स्वीकृत किया और इन्हें सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य माना है. सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बनाए गए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने मामले में 13 सितंबर को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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खंडपीठ ने गत 13 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखते हुए उस समय कहा था कि सभी पक्ष चाहे तो अपना लिखित पक्ष रख सकते हैं . इस संबंध में चंदन कुमार समेत अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी. अदालत को बताया गया है कि वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने प्रशासनिक नियुक्ति नियमावली बनाई थी , इसमें कहा गया है कि जिनकी झारखंड में 5 साल की सेवा होगी वही सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो पाएंगे. ऐसा होने से कई कर्मचारी इस परीक्षा से वंचित हो गए हैं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया था कि सरकार की अधियाचन और नई नियमावली के तहत ही नियुक्ति प्रक्रिया की गई है।

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