
Giridih: अश्लील वीेडियो और फोटो को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को गुरूवार को गिरिडीह कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में 10 साल और 5 साल की सजा सुनाई. मामला जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के नवडीहा ओपी के गांव से जुड़ा हुआ है. तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश आनंद प्रकाश की कोर्ट ने आरोपी संतोष को दुष्कर्म करने की धारा 376 में 10 साल और 67 ए में 5 साल की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलने की बात कही.
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मिली जानकारी के अनुसार 2021 में इसी गांव की पीड़िता जब शौच के लिए जा रही थी तो इस दौरान आरोपी संतोष ने महिला का अश्लील वीडियो बनाने के साथ उसका फोटो खींच लिया. आरोपी ने वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया में पोस्ट करने की धमकी देकर उसका याौन शोषण किया. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने वीडियो और फोटो तो सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने नवडीहा ओपी में केस दर्ज कराया. पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी संतोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसके बाद मामले में आनंद प्रकाश की कोर्ट ने भी संतोष राय को दोषी मानते हुए गुरुवार को सजा सुनाई.




