
Ranchi : वार्ड पार्षद 39 के पार्षद वेद प्रकाश सिंह को पद मुक्त करने का आदेश नगर विकास विभाग के सचिव ने जारी किया है. जांच पदाधिकारी की अनुशंसा पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 18 (2), 543 (1) एवं धारा 584 (1) तथा झारखंड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2020 के नियम 3.11 के अधीन दोषी पाये जाने के कारण वार्ड पार्षद 39 वेद प्रकाश सिंह को पार्षद के पद पर अयोग्य घोषित करते हुए पद मुक्त किया गया है.
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क्या है पूरा मामला
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 841 दिनांक 11.09.2020 के वेद प्रकाश सिंह वार्ड पार्षद 39 के विरुद्ध अभिषेक कुमार ने शिकायत की थी. जिसमें कहा गया था कि 2018 के निर्वाचन के समय गलत शपथ पत्र के आधार पर वेद प्रकाश सिंह रांची नगर निगम में वार्ड पार्षद के पद पर निर्वाचित हुए. साथ ही उन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति, न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद आदि के संबंध में गलत शपथ पत्र दिया था.
झारखंड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत वेद प्रकाश सिंह वार्ड पार्षद 39 के विरुद्ध गठित आरोप एवं बचाव बयान की सुनवाई विभाग स्तर से गठित जांच कमेटी ने की. जांच प्रतिवेदन में उन पर धुर्वा थाना में कई मामलों में संज्ञान लिया गया था.
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वहीं 9.12.2016 को जमानत पर रिहा किये गये थे. 9 मार्च 2018 को जब निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र दिया उस समय उनके विरुद्ध आरोप गठित था और अपराधी वाद लंबित था.
इसके अलावा उन्होंने अपनी अचल संपत्ति और देनदारियों के बकाया के संबंध में भी गलत शपथ पत्र दिया था. वहीं इस मामले में पार्षद वेद प्रकाश सिंह का कहना है कि अधिसूचना जारी किये जाने की जानकारी मिली है. वह कोर्ट में अपील करेंगे.
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