
Patna : गया के महाबोधि मंदिर में विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने आठ आतंकवादियों में से पांच को 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं तीन को उम्र कैद की सजा दी गयी है. गौरतलब है कि महाबोधि ब्लास्ट और कालचक्र मैदान के अलावा कई स्थानों पर 19 जनवरी 2018 को आईईडी ब्लास्ट हुये थे. इस कांड में कुल नौ आरोपी थे , जिसमें से 8 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था.
इसके बाद पटना की एनआईए कोर्ट ने 10 दिसंबर को इन सभी को आतंकी गतिविधियों, देश विरोधी, विस्फोटक अधिनियम समेत और धाराओं में दोषी करार दिया था.


शुक्रवार को इस मामले में सजा का ऐलान होना था. जिसमें अहमद अली, पैगम्बर शेख, नूर आलम को उम्र कैद की सजा, और पांच आरिफ हुसैन, मुस्तकीम, दिलावर हुसैन, अब्दुल करीम, मुस्ताफिज़ को दस साल सजा मिली है.




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