Court NewsJharkhandLead NewsRanchi

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने हाइकोर्ट में दायर की क्रिमिनल याचिका

Ranchi : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने हाइकोर्ट में क्रिमिनल याचिका दायर की है. जिसमें रांची सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गयी है. इसके साथ ही जमानत की मांग भी की गयी है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुभाशीष रसीक सोरेन हैं. जानकारी हो कि बड़कागांव गोलीकांड मामले में योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को दस साल की सजा सुनायी गयी थी. रांची व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव ने सजा सुनायी थी. साथ ही पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया.

हजारीबाग के बड़कागांव गोली कांड मामला वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था. जानकारी हो कि योगेंद्र साव को गोली कांड के कई गंभीर आरोपों के तहत पहले भी जेल भेजा गया है.

इसे भी पढ़ें:कैबिनेट में बिजली का मुद्दा उठा, 21 प्रस्ताव की मंजूरी, डीवीसी-एनटीपीसी को 1690 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि

क्या है मामला

बड़कागांव गोलीकांड 2015 में हुआ था. पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिल कर एनटीपीसी के खिलाफ बड़कागांव, हजारीबाग में कफन सत्याग्रह किया था. आंदोलन तेज होने पर प्रशासन और सरकार के साथ कई दौर की बात हुई. लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. जिसके बाद पूर्व विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था.

इससे पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव और हिंसक झड़प हुई. इस मामले में योगेंद्र साव पर दो दर्जन से अधिक मामले में दर्ज किये गये थे. इनमें से 11 मामलों में योगेंद्र साव बरी हो चुके हैं.

इसे भी पढ़ें:पलामू: मंदिर पूजा करने गयी महिला की साड़ी में लगी आग, दिल दहला देने वाली घटना CCTV में कैद

Related Articles

Back to top button