BiharLead News

भागलपुर कोर्ट ने 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

Mujafferpur: जिले की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास ‌और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जिले के बरारी थाना के विजय सुनार को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम भागलपुर शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि सजा पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश (एडीजे 6 कोर्ट) आनंद कुमार सिंह ने सुनाई.

इसे भी पढ़ें :  दरभंगा दोहरा हत्याकांड: पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री, न्याय दिलाने का दिया भरोसा

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम भागलपुर शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि बरारी थाना अंतर्गत विजय सुनार ने 8 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. 25 जनवरी 2020 में पीड़िता की मां ने बरारी थाने में मामला दर्ज कराई थी. मार्च 2021 में आरोप का गठन हुआ था. 19 फरवरी 2022 को दोषी पाया गया और सोमवार 21 फरवरी को सजा सुनाई गई.

इसे भी पढ़ें :  जमशेदपुर: पहले दिन 55 बालक व 11 बालिकाओं ने प्रतिभा चयन प्रतियोगिता में पाई सफलता

Related Articles

Back to top button