
Mujafferpur: जिले की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जिले के बरारी थाना के विजय सुनार को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम भागलपुर शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि सजा पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश (एडीजे 6 कोर्ट) आनंद कुमार सिंह ने सुनाई.
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम भागलपुर शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि बरारी थाना अंतर्गत विजय सुनार ने 8 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. 25 जनवरी 2020 में पीड़िता की मां ने बरारी थाने में मामला दर्ज कराई थी. मार्च 2021 में आरोप का गठन हुआ था. 19 फरवरी 2022 को दोषी पाया गया और सोमवार 21 फरवरी को सजा सुनाई गई.
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