
Ranchi : साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल भगत की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को हुई. मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका. जिस पर हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की. पिछली सुनवाई में प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अवैध खनन का यह मामला शेड्यूल ऑफेंस में नहीं आता है. जिस प्लॉट पर अवैध माइनिंग की बात कही जा रही है वह प्लॉट सरकार से लीज पर लिया गया था. प्रार्थी को ईडी ने समन कर तीन बार बुलाया था, जिस पर वह ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे. मामले के एक सह आरोपी कृष्णा साहा को हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इसलिए प्रार्थी को भी जमानत दी जाये.
बता दें कि ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व में टिंकल भगत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इसके बाद उनकी ओर से हाइकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है. मामले में ईडी ने टिंकल भगत के खिलाफ 2 सितंबर को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. टिंकल साहिबगंज में एक हजार करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले से जुड़ा है. टिंकल भगत को ईडी ने 7 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था. वह सीएम के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है. वह खनन के पैसे पंकज मिश्रा को भी पहुंचता था.



