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ईडी कोर्ट ने चिटफंड कंपनी के निदेशकों को दिया झटका, संपत्ति जब्त करने का आदेश

Ranchi : हज़ारों लोगों को निवेश एवं बेहतर ब्याज का झांसा देकर लगभग 80 करोड़ से ज्यादा रुपयों की ठगी करने के दो आरोपियों अभिजीत चटर्जी और बासुदेव बास्की को ईडी की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है. रांची ईडी की स्पेशल कोर्ट ने कथित चिटफंड कम्पनी प्रयाग इंफोटेक हाईराइज लिमिटेड के दोनों निदेशकों को राहत देने से इंकार करते हुए इनके खिलाफ 83 का नोटिस जारी कर दिया है और आरोपियों के खिलाफ जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है.

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ईडी ने नोटिस जारी किया था

ज्ञात हो कि पूर्व में दोनों आरोपियों के खिलाफ ईडी कोर्ट ने 83 का नोटिस जारी किया था, लेकिन इन्हें झारखंड हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी थी. जिसके बाद ईडी ने अदलात में दोबारा आवेदन दिया एवं 82 की पूरी प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद अदालत से आदेश मांगा. ईडी कोर्ट के विशेष न्ययाधीश एके मिश्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रयाग इंफोटेक हाईराइज लिमिटेड की संपत्ति को जब्त करने का आदेश परित किया है.

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जारी हुआ था जैर जमानती वारंट

अभिजीत चटर्जी और बासुदेव बास्की के खिलाफ कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया था. इस मामले में सीबीआइ के द्वारा  देश के तीन राज्यों में जांच की जा रही है. वहीं प्रवर्त्तन निदेशालय यानी ईडी भी इस बिंदु पर जांच कर रही है कि निवेशकों के करीब 80 करोड़ रुपये किनके पास है.

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