
Ranchi : राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी पारितोष कुमार ठाकुर पर विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है. उनके खिलाफ जिला भू अर्जन पदाधिकारी साहेबगंज के पद पर रहते हुए उपायुक्त साहेबगंज के विलोपित आदेश पत्र को गलत मंशा से छिपाने एवं बार-बार पूर्व के पत्र का उल्लेख करने, वंशावली से संबंधित रैयतों को बिना सुनवाई किय गलत मंशा से बंटवारानामा के आधार पर भुगतान की कार्रवाई करने, मुआवजा भुगतान में निहित निर्देशों का जानबूझ कर विभागीय पत्र की अवहेलना करते हुए भुगतान की कार्रवाई जैसे आरोप हैं. पूरे मामले पर तत्कालीन उपायुक्त ने 22 दिसंबर 2023 की तिथि से आरोप पत्र तैयार करके भजा था, जिसकी जांच में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाया गया है. पूरे मामले पर पेंशन नियमावली के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया है. सेवानिवृत आइएएस विनोद कुमार को जांच संचालन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है. रिटायर अफसर से 15 दिनों के अंदर लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है.
इसे भी पढ़ें – बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद, योगेंद्र साव और अंकित राज को ईडी का समन



