
Special correspondent
Ranchi: झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रामगढ़ लियाकत अली पर विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया गया है. उनके विरूद्ध रामगढ़ उपायुक्त ने 29.11.2018 को प्रपत्र गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी.
इसे भी पढ़ें: बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी, वार्ड, सेल और अस्पताल की हुई गहन तलाशी
पूर्व डीएलओ पर यह आरोप था कि उन्होंने जोड़ाकरम मौजा, खाता संख्या- 126, प्लॉट संख्या 2677 में कुल रकबा 1.92 एकड़ भूमि से संबंधित पंचाट सांख्या-02 अंतर्गत मुआवजा भुगतान में अनियमितता बरती, पंचाट दो में शामिल अधिग्रहित रैयतों के अलावे अन्य रैयत राजू हेम्ब्रोम का नाम शामिल करते हुए मुआवजा भुगतान करने एवं एनएच 33 के चौड़ीकरण परियोजना से संबंधित मुआवजा भुगतान करने वाले रैयत एवं उनके द्वारा दिए गये कागजातों का विधिवत जांच नहीं किया गया.
राज्य सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए रिटायर आइएएस अधिकारी विनोद कुमार को जांच संचालन पदाधिकारी बनाया है. उनसे 15 दिनों में लिखित बचाव-बयान देने को कहा है.




