
Ranchi: सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी विनोद कुमार की जमानत अर्जी को न्याययुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट ने खारिज कर दी. सुभाष मुंडा की हत्या 26 जुलाई 2023 को तब हुए थी जब सुभाष मुंडा दलादली स्थित अपने दफ्तर पर कुछ लोगो के साथ बैठे थे. घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली बरसाकर हत्या कर दी थी. विनोद कुमार कई सालों से सुभाष मुंडा के करीबी थे. विनोद कुमार के नाम पर सुभाष मुंडा ने कई जमीन ले रखी थी. नगड़ी के एक जमीन को लेकर सुभाष मुंडा और छोटू खलखो की बीच विवाद चल रहा था. लेकिन पैसे की लालच में छोटू खलखो से बिनोद कुमार मिल गया था और साजिश रच कर शूटरों से सुभाष मुंडा की हत्या करवा दी थी .हत्याकांड को लेकर एसआईटी गठित किया गया था। मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता छोटू खलखो, विनोद कुमार और बबलू पासवान समेत कई को गिरफ्तार कर भेज दिया था.




