
Varanasi: ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की सीलबंद रिपोर्ट को सार्वजनिक करने संबंधी कोर्ट का फैसला आज आ सकता है. इससे पहले शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट का फैसला टल गया था. वाराणसी के जिला जज ने शुक्रवार को कहा था कि आदेश टाइप न होने के कारण फ़ैसला शनिवार तक के लिए टाला जा रहा है.
एएसआई ने कोर्ट से किया था आग्रह
इससे पहले बुधवार (3 जनवरी) को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अदालत से अनुरोध किया था कि ज्ञानवापी पर उसकी ओर से सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गयी रिपोर्ट को चार हफ़्ते तक सार्वजनिक न किया जाए. एएसआई ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह मांग की थी. हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को 1991 के मूल मुक़दमे को फिर से चलाने का आदेश दिया था.
हालांकि ज़िला अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले, एएसआई ने 18 दिसंबर को एक सीलबंद लिफाफे में अदालत को अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी.इसके बाद से जहां एक ओर हिंदू पक्ष इस रिपोर्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने का आग्रह किया जा रहा है.




