
Ranchi: झारखंड सरकार UNLOCK-2 के तहत पाबंदियों में कई तरह की छूट का एलान किया है. इससे पहले राहत भरी खबर है. संक्रमितों की संख्या में और गिरावट हुई है. बुधवार को राज्य में 302 नये संक्रमित मिले. मौत भी मात्र तीन हुई है और स्वस्थ होने वाले की संख्या 615 रही. खास बात यह है कि 67 दिनों के बात रांची में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई. एक दिन पूर्व कुल संक्रमितों की संख्या 603 थी. केवल पूर्वी सिंहभूम 358 संक्रमित मिले थे. बुधवार को पूर्वी सिंहभूम में भी राहत रही. 48 लोग संक्रमित मिले.
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राहत वाली बात यह भी है कि अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या पांच हजार से कम हो गई है. अब 4783 संक्रमित बचे हैं. राज्य में अब तक 5073 लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना के कुल मामले 372179 हो गया है. इनमें 332007 लोग स्वस्थ हो चुके हैं. झारखंड का रिकवरी रेट अभी भी नेशनल से बेहतर है. झारखंड में स्वस्थ होने की दर 97.12 है जबकि नेशनल रेट 94.60 है.
इधर, रांची में मंगलवार को 34 नये मरीज मिले. 92 लोगों ने कोरोना को मात दी है. मंगलवार को राज्य के तीन जिले ऐसे रहे जहां नये मरीजों की संख्या 30 से ऊपर रही. इन जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम के आलावा हजारीबाग शामिल है. हजारीबाग में 43 नये संक्रमित मिले हैं. राज्य में एक दर्जन जिले ऐसे रहे जहां नये संक्रमितों की संख्या 10 से नीचे रही.
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मालूम हो कि UNLOCK-2 के तहत राज्य सरकार ने मंगलवार को ही पाबंदियों में कई तरह की ढील की घोषणा की है.
जानें, UNLOCK-2 की घोषणाएं
1.पूर्वी सिंहभूम को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी.
2.पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, cosmetic और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी.
- सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे.
- शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल- किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
- रेस्तरां से भोजन की होम delivery के साथ take away की भी अनुमति प्रदान की गई.
- शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, Departmental स्टोर बंद रहेंगे.
- स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
- समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
- आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
- 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
11.विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति.
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
- जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
- बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.
- राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
- निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.
- कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा.
- सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.
- आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.



