
Patna : डीएम डॉ चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक हुई. इसमें जिले के 138 कोचिंग संस्थानों को अयोग्य पाते हुए बंद करने के लिए नोटिस भेजा है. वहीं डीएम के आदेश के उल्लंघन करने पर इन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना समिति के सदस्य-सचिव एवं प्राचार्या, पटना वीमेंस कॉलेज समिति के सदस्य के तौर पर उपस्थित थीं.
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में कोचिंग के निबंधन के लिए कुल 609 आवेदन प्राप्त हुए थे. इसके अंतर्गत 287 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया गया. 111 कोचिंग संस्थानों को जांचोपरान्त अयोग्य पाते हुए अस्वीकृत किया गया तथा इन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया.
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शेष 211 आवेदनों में से आज की बैठक में कुल 153 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसमें से 126 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए स्वीकृत किया गया और 27 जांचोपरान्त निबंधन के लिए अयोग्य पाये गये.
इस प्रकार समिति द्वारा अधिनियम के अंतर्गत 413 आवेदनों को स्वीकृत एवं 138 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया. अयोग्य पाये गये 138 कोचिंग संस्थानों को नोटिस निर्गत करते हुए बंद करने निर्देश दिया गया है.
अन्यथा अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत उन्हें 25,000/- रुपये से लेकर 1,00,000/- रुपये तक का अर्थदण्ड एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी. डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संस्थानों के संचालन का नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने इससे संबंधित सूचनाओं को जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर समय-समय पर अपलोड करने का निर्देश दिया.
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