Ranchi : सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका के डिप्टी रजिस्ट्रार शंभु प्रसाद सिंह को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.हाइकोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने शंभु प्रसाद सिंह को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके पर नियमित जमानत दी है. सीबीआइ कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद शंभु प्रसाद ने हाइकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करते हुए अदालत से की जमानत की गुहार लगायी थी. सीबीआइ ने 21 जून 2020 को शंभू प्रसाद को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं.
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सीबीआइ कोर्ट में शंभु के खिलाफ दाखिल है चार्जशीट
कोर्ट में सुनवाई के दौरान शंभु प्रसाद सिंह के अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बताया कि वर्ष 2008 में शंभु प्रसाद की नियुक्ति हुई थी. और साल 2012 में सीबीआइ ने जेपीएससी नियुक्ति घोटाले की जांच शुरू की थी. जांच के बाद सीबीआइ कोर्ट में इनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है, जिसमें आरोप लगाया गया कि है कि इनके भाई गोपाल प्रसाद सिंह जेपीएससी सदस्य थे.
और इसकी वजह से इन्हें दो अंक ज्यादा दिया गया था. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा इन आरोपों पर कई दलीलें पेश की गयीं. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली.
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