
Chakradharpur: कुड़मी-कुर्मी समाज द्वारा तीन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन के दौरान घाघरा रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात पत्थरबाजी में घायल मजिस्ट्रेट और पुलिस के बयान पर मनोहरपुर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया. पुलिस ने 36 नामजत सहित अन्य पर मामला दर्ज किया है. इसमें 19 लोगों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है.
मनोहरपुर थाना में दर्ज मामले में बताया गया कि 20 सितंबर 2023 को आहूत आदिवासी कुड़मी समाज के द्वारा अनिश्चितकालीन घाघरा होल्ट ( मनोहरपुर ) प० सिंहभूम में रेल टेका (जाम) के दौरान चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विधि व्यवस्था को देखते हुए धारा-144 के तहत् निषेधाज्ञा लागू किया गया था एवं लोगों से अनावश्यक भीड़ या मजमा नहीं लगाने के लिए माईक से लोगों को बताया जा रहा था . आंदोलनकारी सुबह 8:00 बजे से रेलवे ट्रैक पर हजारों की संख्या में पुरुष / महिलाएँ / बुढ़े / बच्चें बैठ हुए थे. जिसके रेल गाड़ियों का परिचालन पुरी तरह अवरुद्ध कर दिया. रात्रि करीब 9:00 बजे के आस-पास ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा यह बताया गया कि आपके केन्द्रीय कमिटी द्वारा सरकार से वार्ता होने की तिथि के पश्चात अन्य जगहो पर आन्दोलन समाप्त किया जा चुका है. इस दौरान रात्रि करीब 9:15 बजे के आस-पास भीड़ का नेतृत्व कर रहे अमित महतो के द्वारा यह कहते हुए कि रेल एवं जिला प्रशासन आन्दोलन को विफल करना चाहता है, लोगों को उकसा दिया गया, जिससे आन्दोलनकारियों के द्वारा मजिस्ट्रेट , पुलिस पदाधिकारी एव पुलिस बल को लक्षित कर लाठी-डंडा एवं रेलवे ट्रैक के पत्थर उठा कर रोड़े बाजी करना शुरू कर दिया गया . जिससे ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मी घायल हो गये हैं. ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा 36 (छत्तीस) के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी तथा अन्य अज्ञात आन्दोलनकारियों के विरुद्ध मनोहरपुर थाना काण्ड संख्या- 39/23 दिनांक- 21/09/23, धारा 147 / 148 / 323 / 325 / 307 / 332 / 353 / 188 1427 भा०द०वि० दर्ज कराई गयी है.





