
Ranchi : बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आइएएस अधिकारी छवि रंजन की नियमित जमानत याचिका पर मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. 5 अगस्त को कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. उसे दौरान प्रार्थी के वकील ने कहा था कि छवि रंजन मामले में निर्दोष है. उन पर मनी लाउंड्रिंग का केस नहीं बनता है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाये. इसका विरोध ईडी के वकील शिव कुमार काका ने किया था. उनकी ओर से कहा गया था कि छवि रंजन फर्जीवाड़ा कर भूमि खरीद-बिक्री मामले के मुख्य सूत्रधार हैं.
दरअसल, मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गांई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी. इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे. जिसके बाद 14 अप्रैल को ईडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था, बाद में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर 4 मई को गिरफ्तार किया गया था.
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