
Dubai : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के इस्लामिक कानूनों में बड़ा बदलाव लाया गया है. यहां अब पश्चिमी संस्कृति को जगह मिल गयी है. खबर है कि यूएई में मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव के बाद अब अविवाहित जोड़ों को भी साथ रहने का अधिकार मिल गया है.
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21 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शराब रख सकेंगे
इसका मतलब अब लिव-इन रिलेशनशिप (Live-In-Relationship) अपराध नहीं माना जायेगा. साथ ही अब 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शराब भी रख सकेंगे, जो अबतक हराम था. बता दें कि इन कानूनी सुधारों को सरकारी अखबार द नेशनल में विस्तार से प्रकाशित किया गया है.
अगले साल दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन होना है. साथ ही अब यूएई पर्यटन को बढ़ावा देने में भी लगा है. इन बदलावों को इजराइल-यूएई समझौते से भी जोड़कर देखा जा रहा है.
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ऑनर किलिंग अपराध है
यूएई में सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्या को जायज ठहराने वाले कानून को खत्म कर दिया गया है. इसके साथ ही ऑनर किलिंग’ को अब कानूनन अपराध बनाया गया है.
इस्लामिक देश में पश्चिमी संस्कृति का आगमन
सरकारी न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम से मिली जानकारी के मुताबिक ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस बदलाव से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा दिया गया है. यूएई ने इस्लामी कानून के बावजूद पर्यटकों, विदेशी कारेबारियों और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पश्चिमी संस्कृति को जगह दी है.
यह नये यूएई की दिशा में बढ़ाया गया कदम है. यूएई के नये शाही फरमानों के बारे में कहा जा रहा हा कि इन सुधारों का मकसद देश की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रोत्साहित करना है और दुनिया को यह संदेश देना है कि वह वैश्विक परिदृश्य में शामिल होने के लिए अपनी सोच बदल रहा है.
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