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पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, निचली अदालत के आदेश पर लगी रोक, 16 मई को होगी अगली सुनवाई

Patna: मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने निचली अदालत की आदेश पर रोक लगा दी है. निचली अदालत ने राहुल को 25 अप्रैल को सशरीर पेश होकर बयान दर्ज कराने को कहा था. कोर्ट ने राहुल को बड़ी राहत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 16 मई को दी है. बता दें कि हाईकोर्ट में राहुल ने पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें उन्हें 25 अप्रैल को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था. बता दें कि मामला 2019 में कर्नाटक में उनकी रैली से जुड़ा हुआ है. इसमें राहुल ने सभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था. मामले में पूरे देश में कई जगहों पर केस दर्ज किये गए थे.

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सुशील मोदी ने दर्ज कराया था केस

राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर बिहार में भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केस दर्ज कराया था. उन्होंने मोदी सर नेम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. सुशील मोदी का कहना था कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके उन्हें अपमानित किया है. इस मामले में राहुल 2019 से कोर्ट के जमानत पर चल रहे हैं. इससे पूर्व मामले में सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को 12 अप्रैल 2023 को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था. हालांकि, वो कोर्ट में नहीं पहुंचे. मामले में उनके वकील अंशुल ने कोर्ट को बताया कि व्यस्त रहने के कारण राहुल गांधी नहीं आए. इसके बाद कोर्ट ने नयी तारीख 25 अप्रैल 2023 दी. इसके बाद, उन्होंने कोर्ट के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील की. बता दें कि इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है. इसके कारण उनकी सदस्यता खारिज हो गयी.

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