
Ranchi : बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की पेशी ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने उन्हें दो-दो लाख के दो बेल बांड भरने का निर्देश दिया. जिसके आलोक में बच्चू यादव की ओर से 2-2 लाख के दो बेलर प्रस्तुत किए गए. अब कोर्ट उनका रिलीज़ आर्डर जारी करेगा. कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि अगर उनका पासपोर्ट है तो उसे अदालत में जमा करें. बता दें कि बुधवार को बच्चू यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए बच्चू यादव को जमानत प्रदान की थी. झारखंड हाइकोर्ट से बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी, इसके बाद उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की दायर की गई थी. याचिका में कहा गया है कि वह इस मामले में निर्दोष है साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है.
बच्चू यादव को रिलीज करने का ऑर्डर ईडी कोर्ट ने जारी कर दिया है. रिलीज ऑर्डर बिरसा मुंडा जेल प्रशासन को भेजा गया है. अब आगे की कार्यवाही की जा रही है.
बता दें कि बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, इसके बाद 11 अगस्त 2022 को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था. ईडी की ओर से बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है. मामले में उनके खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप गठन भी हो चुका है.मामले को लेकर ईडी ने ईसीआईआर 4/ 2022 दर्ज किया है. उल्लेखनीय है कि ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार करने के पूर्व पत्थर व्यवसाई बच्चू यादव को ईडी की टीम ने दो बार समन जारी किया था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे. जिसके बाद भी ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था. ईडी की टीम ने पहले ही साहिबगंज में उसके जहाज को जब्त कर लिया है.
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