
Asansol: भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को विशाल जुलूस निकाला गया था. इस दौरान आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के जीटी रोड में स्थित सुभाष इंस्टीट्यूट के समीप भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न करने, हमला करने तथा सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ करने, शहर में अशांति फैलाने जैसे कई आरोपों में नौ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है. अवर निरीक्षक अमल साहा द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने कुल नौ आरोपी गोपी पात्रा, मृत्युंजय धीवर, रंजीत दास, बिजन माझी, अजय मंडल, परिमल गोराई, केशव पोद्दार, सौरव चौरसिया तथा अरिजीत मंडल को गिरफ्तार किया. इस दौरान कई लोग पुलिस को चकमा देकर फरार होने भी सफल रहे.
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न्यायालय में पेश किया गया
पकड़े गये उन नौ आरोपियों को शनिवार को आसनसोल सीजेएम न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय ने मामले पर सुनवाई करते हुए उन सभी आरोपियों की जमानत खारिज कर उन्हें अगली सुनवाई होने तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आसनसोल नगर निगम का घेराव करने के लिए दक्षिण थाना क्षेत्र के गिरिजा मोड़ के पास से एक विशाल जुलूस निकाला गया था. वहीं दूसरी ओर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग लगा दी थी, किंतु प्रदर्शनकारी जीटी रोड में स्थित सुभाष इंस्टीट्यूट के समीप लगी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए निगम की ओर बढ़ने लगे. पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गयी. स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिससे पूरे इलाके में भगदड़ मच गयी. इसके साथ ही कई समर्थकों को पुलिस ने काफी दूर तक खदेड़ दिया. कुछ देर बाद भी स्थिति नियंत्रित न होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किये, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया.
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46 लोगों पर दर्ज हुई शिकायत
पुलिस ने घटनास्थल से दर्जनों ईंट, चार लाठी, दो भुजाली, कई जोड़ी चप्पलें, दो क्षतिग्रस्त रोबो जैकेट के अलावा एक कार जब्त किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में कुल 46 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज की गयी है. इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में दक्षिण थाना की कांड संख्या 183/19 के भादवि की धारा 147/148/149/186/353/323/325/427/506 के अलावा 8 (बी) राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट, 9 ऑफ एमपीओ एक्ट तथा 3/4 पीडीपीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.
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