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विवेकानन्द विद्या मंदिर स्कूल के करोड़ों रुपए के गबन के आरोपी अभय कुमार मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Ranchi : श्रीरामकृष्ण सेवा संघ द्वारा संचालित विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल के करोड़ों रुपए गबन करने के आरोपी अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को एजेसी विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट खारिज कर दी. मामले को लेकर चुटिया थाना (रांची) में कांड संख्या 130 /2022 दर्ज की गई थी.

दरअसल, इस मामले में एक आरोपी ठेकेदार राजेश सिंह को चुटिया थाना की पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. राजेश सहित स्कूल की प्रिंसिपल, सीए और मैनेजिंग कमिटी के कुल सात लोगों पर दस करोड़ रुपये फर्जी अकाउन्ट बना कर गबन करने का आरोप है. मामले की जानकारी देते हुए विवेकानन्द विद्या मंदिर संचालन समिति के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तन्मय मुखर्जी ने बताया कि मार्च 2022 में स्कूल प्रबंधन ने बैंक मैनेजर और सीए की सांठगांठ से स्कूल फंड से दस करोड़ से अधिक की निकासी कर ली थी.आरोपियों में किरण द्विवेदी, अभय कुमार मिश्रा, राजेश सिंह, कोषाध्यक्ष मलय कुमार नन्दी और सीए प्रवीण सिन्हा व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज है.

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