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राज्य के सभी रेडियोलॉजिस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले डॉक्टरों को झारखंड मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना जरूरी

Ranchi : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नामकुम में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को हुई. इसकी अध्यक्षता स्त्री एवं प्रसूति विभाग, रिम्स की रिटायर प्रोफेसर डॉ रेणुका सिन्हा ने की. इसमें सर्वसम्मति से विभिन्न बिंदुओं पर फैसले लिए गए. राज्य में प्रैक्टिस कर रहे या सेवा दे रहे सभी रेडियोलॉजिस्ट तथा अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले डॉक्टरों को झारखंड मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनिवार्य तौर पर रजिस्टर्ड होना होगा. आरओएस/ आइएमए एवं पीजी स्टूडेंट्स के इंडक्शन कार्यक्रम में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 पर उन्मुखीकरण एवं संवेदीकरण को शामिल किए जाने की सलाह दी गई. राज्य में संचालित अल्ट्रासाउंड क्लिनिक एवं सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा एक्ट के क्रियान्वयन से संबंधित मानकों पर भी चर्चा की गई. बैठक में पीसीपीएनडीटी के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ आर एन शर्मा, शिशु शल्य विभाग रिम्स के डॉ हरेन्द्र बिरुआ, बायो केमेस्ट्री विभाग की डॉ अनुपा प्रसाद, झालसा के मनीष मिश्रा, आदिवासी जन परिषद की चंद्र रश्मि पिंगुआ, पीसीपीएनडीटी की राज्य समन्वयक रफत फरजाना, पीसीपीएनडीटी कोषांग की श्वेता वर्मा सहित अन्य भी उपस्थित थे.

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