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हाईकोर्ट ने रिम्स में ट्यूटर पद पर हुई नियुक्ति की समय सीमा निर्धारित किए जाने के मामले में प्रार्थी रेखा शर्मा व अन्य की याचिका खारिज की

Ranchi: रिम्स में ट्यूटर (शिक्षक) के पद को 3 साल की समय सीमा निर्धारित करने को लेकर रेखा शर्मा एवं अन्य की ओर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने रेखा शर्मा एवं अन्य की याचिका को खारिज कर दिया. पूर्व में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रेखा शर्मा एवं अन्य के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने पैरवी की थी. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश ने पैरवी की थी.

याचिका में कहा गया था कि रिम्स में उनकी नियुक्ति ट्यूटर पद पर हुई थी. उस समय ट्यूटर पद के लिए कोई समय सीमा नहीं थी. बाद में रिम्स ने नियम बनाकर ट्यूटर पद के लिए 3 साल की अवधि निर्धारित की. प्रार्थी का कहना था कि जिस विज्ञापन से उनकी नियुक्ति हुई है उसमें ट्विटर पद के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं थी.

बता दें कि रिम्स में ट्यूटर (शिक्षक) के पोस्ट को 3 साल की अवधि निर्धारित करने के खिलाफ दायर डॉ धर्मेंद्र सिन्हा एवं अन्य एवं डॉ विशाल कुमार की याचिका को कोर्ट ने रेखा शर्मा एवं अन्य की याचिका से अलग करते हुए उसकी अलग से सुनवाई करने का निर्देश दिया है.

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