
Ranchi: बरियातू स्थित सेना की जमीन की खरीद बिक्री मामले में आरोपी बड़गाई अंचल का राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने भानु प्रताप की जमानत अर्जी खारिज कर दी. पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने पक्ष रखा था.
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बता दें कि मामले में भानु प्रताप के अलावा सेना की जमीन मालिक का होने का दावा करने वाले प्रदीप बागची, जगतबंधु टी इस्टेट के मालिक दिलीप घोष, रिम्सकर्मी अफसर अली, कारोबारी अमित अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल के साथ ही करीबन 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले में भानु प्रताप सहित 10 के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है.




