
Koderma: युवती के साथ यौन शोषण के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार जुर्माना लगाया गया है. कोडरमा महिला थाना कांड संख्या 02/19 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को कांड के अभियुक्त सुभाष पासवान पिता स्वर्गीय श्याम लाल पासवान ग्राम काको, जयनगर, तिलैया डैम ओपी जिला कोडरमा निवासी को 376 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. बताते चलें कि अदालत ने बुधवार 17 मई को दोषी ठहराया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 मई तय की थी. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने किया. इस दौरान सभी 7 गवाहों का परीक्षण कराया गया. वही बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश की. आरोपी पर तिलैया के एक निजी क्लीनिक में नर्स का काम करने वाली अनाथ आदिवासी युवती ने विवाह का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए थाना में मामला दर्ज कराया था.
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