Ranchi

#NationalGameScam पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को झटका, ACB कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Ranchi: पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को एसीबी कोर्ट से झटका मिला है. सोमवार को बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी.

गौरतलब है कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की 34 वें नेशनल गेम घोटाले में आरोपी है. 4 सितंबर 2019 को एसीबी की टीम ने बंधु तिर्की को नाटकीय ढंग से रांची सिविल कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया था.
मिली जानकारी के मुताबिक, कई दिनों से बंधु तिर्की का लोकेशन रांची से बाहर मिल रहा था.

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लेकिन वो घर पर नहीं रह रहे थे. एसीबी को आशंका थी कि गिरफ्तारी के डर से कहीं वह फरार न हो जाएं. इसलिए कोर्ट परिसर में देखकर बिना गिरफ्तारी वारंट के ही उन्हें धर दबोचा गया.

हाई कोर्ट ने मांगी थी केस डायरी

पिछले महीने राष्ट्रीय खेल घोटाला के आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की केस डायरी हाई कोर्ट ने मांगी थी. बंधु तिर्की की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने एसीबी को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था.

वहीं राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच एसीबी कर रहा है. इस मामले में एसीबी ने बंधु तिर्की, राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष आरके आनंद एवं अन्य पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की है.

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क्या है पूरा मामला

झारखंड में वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाना था. लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने की वजह से 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन साल 2011 में किया गया.

इसके बाद खेल सामग्री की खरीद, ठेका देने में अनियमितता और निर्माण में गड़बड़ी के कई मामले सामने आये थे. जिसमें आकलन के मुताबिक, 29 करोड़ रूपये से ज्यादा का नुकसान सरकार को हुआ था. इसके बाद वर्ष 2010 में एसीबी ने इस संबंध में एफआइआर दर्ज की थी.

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