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लोकसभा चुनाव : अयोग्य उम्मीदवारों की अपडेटेड सूची पास में रखेंगे निर्वाची पदाधिकारी

  • सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मिला दिशा-निर्देश

Ranchi : लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के उपरांत शुरू होनेवाली नामांकन प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय चौबे ने शनिवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किये गये उम्मीदवारों की अपडेटेड सूची जारी कर दी गयी है. यह सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. सभी निर्वाची पदाधिकारी इसे डाउनलोड कर अपने पास रखेंगे. चौबे ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं रहनी चाहिए. अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो, तो उसका निराकरण किया जाना चाहिए. उन्होंने नामाकंन पत्रों की जांच (स्क्रूटिनी) में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इस संबंध में भी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिये. उन्होंने मतदान केंद्रों के बारे में भी विस्तृत प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय, रांची को प्रेषित करने को कहा है. मनीष रंजन, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरन सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिये. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद थे.

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दिन के 11 से अपराह्न तीन बजे तक नामांकन

विनय चौबे ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए तय तारीखों के बीच निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में दिन के 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. लेकिन, सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी. उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को कहा कि वे अपने कार्यालय में बड़ी दीवार घड़ी लगायेंगे. इस घड़ी के समय का मिलान टीवी और अपनी हाथ खड़ी के समय से करेंगे. समय के मिलान की वीडियोग्राफी भी करायी जाये, ताकि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए तय समय को लेकर किसी तरह की भ्रांति नहीं रहे. उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए तय समय (दिन के 11 बजे) से 15 मिनट पहले पहुंचकर सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी इससे जुड़ी सारी तैयारियों को पूरा कर लेंगे, ताकि नामांकन के दौरान कोई कठिनाई नहीं हो.

तीन बजे तक मौजूद उम्मीदवार दाखिल कर सकेंगे पर्चा

चौबे ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कहा कि अपराह्न तीन बजे तक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जितने भी उम्मीदवार मौजूद रहेंगे, उन सभी का नामांकन पत्र स्वीकार किया जायेगा. उन्होंने बताया कि राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक प्रस्तावक और अन्य उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावक का होना जरूरी है. उन्होंने निर्वाची पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने कार्यालय में एक सूचनापट्ट भी लगवायेंगे, जिसमें अधूरे नामांकन से जुड़ी जानकारी दी जायेगी.

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इन निर्देशों का ध्यान रखेंगे निर्वाची पदाधिकारी

विनय चौबे ने निर्वाची पदाधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया के दौरान अक्सर होनेवाली त्रुटियों और उसके निराकरण के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराया. उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरा जाना है, उनका नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित हो. साथ ही उसका सीरियल नंबर का भी मिलान किया जाना है. उन्होंने बताया कि निर्वाची पदाधिकारी उम्मीदावारों के नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त उनका हस्ताक्षर सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा नामांकन पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए. साथ ही उम्मीदवारों द्वारा दिये गये शपथ पत्र पूर्ण होने चाहिए. अपूर्ण होने की स्थिति में उम्मीदवारों को नया शपथ पत्र देना होगा. उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ नया खोला गया बैंक पासबुक की कॉपी अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे.

आवश्यकतानुसार बनाये जायें सहायक मतदान केंद्र

विनय चौबे ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यकतानुसार ग्रामीण इलाकों में 1200 और शहरी इलाकों में 1400 से ज्यादा मतदाता होने पर सहायक मतदान केंद्र बनाये जायें. उन्होंने निर्वाची पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों का प्रतिवेदन देने को कहा. उन्होंने कहा कि अगर कोई मतदान केंद्र क्षतिग्रस्त हो, तो उसके अगल-बगल में स्थित किसी सरकारी भवन में मतदान केंद्र को तब्दील कर उसका प्रतिवेदन भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रेषित करें.

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