
Ranchi: राज्य सरकार ने झारखंड क्रीड़ा संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 के गठन की मंजूरी प्रदान कर दिया है. इसके अंतर्गत अब जिला क्रीड़ा संवर्ग के पदों में नियुक्ति के लिए तीन के बजाए दो पत्र ही होंगे. इसके अलावा सेवा संपुष्टि के लिए हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा, संगणक संचालन प्रशिक्षण परीक्षा एवं जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में उर्तीणता तथा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित लेखा परीक्षा के दो पत्रों पुस्तक रहित एवं पुस्तक सहित में अंतिम सत्र से उर्त्तीणता अनिवार्य होगी.
लेखा परीक्षा का पाठ्यक्रम पूर्णांक, उर्त्तीणांक एवं समयावधि झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के राजपत्रित पदाधिकारी के लिए निर्धारित पूर्णाक, उर्त्तीर्णाक एवं समयावधि के अनुरूप होगा. इसके अलावा कार्मिक विभाग से परामर्श के बाद पर्यटन युवा खेलकुद विभाग ने मिशन कर्मयोगी के साथ हुए एमओयू के तहत आइगोट के माध्सम से माइक्रोसॉफ्ट के एमएस ऑफिस में सर्टिफिकेशन प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है. पहले के नियमावली में पाठ्यक्रम, पूर्णांक, उतीर्णाक एवं समयावधि से संबंधित प्रावधान नहीं था, जिस वजह से जिला क्रीड़ा पदाधिकारियों का लेखा परीक्षा आयोजित करना संभ व नहीं हो पा रहा था,अब नियमावली में संशोधन से यह परीक्षा हो पायेगी.




